नर्सिंग स्टाफ से यौन उत्पीड़न में DAV के पूर्व प्राचार्य को 3 साल की कैद|

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Ranchi : रांची के चर्चित यौन उत्पीड़न मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। DAV कपिलदेव स्कूल के पूर्व प्राचार्य एमके सिन्हा को नर्सिंग स्टाफ की महिला कर्मी के साथ यौन उत्पीड़न का दोषी मानते हुए कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। यह मामला स्कूल में कार्यरत एक महिला नर्सिंग स्टाफ से जुड़ा था। आरोप था कि पूर्व प्राचार्य ने महिला के साथ गलत व्यवहार किया और उसका यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी। यह मामला लंबे समय से अदालत में चल रहा था। कोर्ट के फैसले के बाद शहर और शिक्षा जगत में इसकी चर्चा तेज हो गई है।

सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने पूर्व प्राचार्य को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उन्हें तीन साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही उन पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जरूरी है। यह मामला लंबे समय से चर्चा में था। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं और गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए। आखिर में अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अपना फैसला सुनाया।

फैसले के बाद शिक्षा जगत में भी इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। लोगों का कहना है कि स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी होनी चाहिए। कई लोगों ने अदालत के फैसले को सही बताते हुए कहा कि इससे ऐसे मामलों में सख्त संदेश जाएगा और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ेगी।

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