जमशेदपुर गैंगरेप मामले में तीन आरोपियों को 20-20 साल की सजा|

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Jamshedpur : जमशेदपुर जिले के चर्चित चाकुलिया अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म मामले में मंगलवार को एडीजे-1 कनकन पटाधार की अदालत ने तीनों दोषियों को 20-20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषियों में महेश्वर महतो, सूजन टुडू और अजय मुर्मू शामिल हैं। फैसले के बाद पीड़िता के परिजनों ने कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर भरोसा था और आखिरकार आरोपियों को उनके अपराध की सजा मिल गई। यह घटना 8 मई 2023 की है। पीड़िता अपनी सहेली के साथ चाकुलिया मेले से लौट रही थी। इसी दौरान वह एक बन रहे मकान के पास बैठी थी, तभी बाइक से पहुंचे तीनों आरोपी वहां आए। आरोप है कि उन्होंने पीड़िता की सहेली को धमकाकर वहां से भगा दिया और युवती को जबरन अपने साथ ले गए। इसके बाद उसे नदी किनारे ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया और फिर गांव के बाहरी इलाके में छोड़कर फरार हो गए। घटना के अगले दिन चाकुलिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में गवाहों के बयान और वैज्ञानिक साक्ष्य पेश किए। अदालत ने 5 मई को तीनों को दोषी करार दिया था, जिसके बाद मंगलवार को सजा सुनाई गई।

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