झारखंड डीजीपी नियुक्ति नियमावली पर सुप्रीम कोर्ट में 27 अक्टूबर को सुनवाई

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झारखंड डीजीपी नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है. अब इस याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 27 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है.

उल्लेखनीय है कि प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार के मामले में 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन और न्यायाधीश एनवी अनजारिया की पीठ में सुनवाई हुई.

झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति के मुद्दे पर जारी सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने यह कहा कि इस मुद्दे पर झारखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में ही याचिकाएं दायर है. यह नियम संगत नहीं है.

एक साथ दोनों जगह याचिका दायर होने का मामले उठने के बाद Amicus Curiae ने झारखंड हाईकोर्ट में दायर याचिका की और न्यायालय से यह अनुरोध किया कि झारखंड हाईकोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करे.

कोर्ट ने Amicus Curiae के इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया और हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका 1194/2025 की सुनवाई करने का फैसला किया. 

झारखंड हाईकोर्ट में यह याचिका बाबूलाल मरांडी ने दायर की है. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट में दायर इस याचिका को प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार की मूल याचिका के साथ जोड़ कर सुनने का फैसला किया है. इसके लिए 27 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की है.

हाईकोर्ट में दायर इस जनहित याचिका में झारखंड सरकार द्वारा डीजीपी के पद पर नियुक्ति के लिए बनायी गयी नियुक्ति नियमावली की वैधता को चुनौती दी गयी है. झारखंड सरकार ने इसी नियुक्ति नियमावली के सहारे अनुराग गुप्ता को डीजीपी के पद पर नियुक्त किया है.

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