रांची : झारखंड हाईकोर्ट में महिला और बाल यौन उत्पीड़न से संबंधित जनहित याचिका पर आज 18 सितंबर को सुनवाई हुई | इस दौरान गृह सचिव वंदना दाडेल, नगर विकास विभाग सचिव अजय कुमार, रांची उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, और एसएसपी चंदन सिन्हा अदालत में उपस्थित हुए |
अदालत का सवाल
मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण राय की पीठ ने बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर स्कूलों और अन्य संस्थानों की जिम्मेदारी पर जोर दिया | अदालत ने जनवरी से जून के बीच बढ़ते अपराधों के ग्राफ पर चिंता व्यक्त करते हुए गृह सचिव से पूछा कि इन अपराधों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं |
गृह सचिव ने दिया जवाब
गृह सचिव ने जानकारी दी कि स्कूलों और अन्य प्रतिष्ठानों में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी, उचित लाइटिंग, बसों में महिला कंडक्टर की नियुक्ति की जाएगी | इसके अलावा, मेडिकल कॉलेजों और अन्य संस्थानों में भर्ती से पहले पुलिस वेरीफिकेशन की प्रक्रिया को भी लागू किया जाएगा | इस संबंध में एक मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) भी अदालत के सामने पेश की जाएगी | इस मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी | जनहित याचिका की दायरकर्ता हाईकोर्ट की महिला अधिवक्ता भारती कौशल हैं |