नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सराब घोंटाला मामले में मनीष सीसोदिया के जमानत का फैसला सुन दिया है। मनीष सीसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। दिल्ली सराब घोंटाला मामले में वो पिछले 16 साल से अंदर थे। उन्हें 10 लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है, और आज हि सीसोदिया को जेल से रिहाह भी कर दिया। इससे पहले मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। इतना ही नहीं सीसोदिया पर आबकारी नीति में गड़बड़ी के भी आरोप हैं !
सिसोदिया के वकील की दलीलें
वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी ने सिसोदिया की तरफ से कहा कि 17 महीने पहले ही बीत चुके हैं। उन्होंने जांच एजेंसियों के मुनाफे के मार्जिन पर लगे आरोपों का भी खंडन किया और कहा कि ये फैसले कई अधिकारियों सहित तत्कालीन उपराज्यपाल के साथ विचार-विमर्श के बाद कैबिनेट द्वारा लिए गए थे !