रांची : रिम्स में अव्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई | जिसमें कोर्ट ने पहले भी रिम्स प्रबंधन से हॉस्पिटल में लगी मशीनों की विस्तृत जानकारी मांगी थी | साथ ही यह भी पूछा था कि कौन सी मशीनें चालू है और कौन सी खराब | इसकी पूरी डिटेल्स एफिडेविट के माध्यम से जमा कराने को कहा था | इसके अलावा ये भी पूछा गया था कि मशीनों से कितने मरीजों की जांच हो रही है | इसका जवाब रिम्स प्रबंधन ने कोर्ट को नहीं दिया | अब कोर्ट ने बुधवार को डायरेक्टर रिम्स को सशरीर हाजिर होने को कहा है | जिसके बाद ही मामले में आगे सुनवाई होगी | एडवोकेट सौरव अरूण ने बताया कि हमने कोर्ट को बताया था कि जानबूझकर रिम्स की मशीनों को ठीक नहीं कराया जा रहा है | जिससे कि आसपास में प्राइवेट लैब वालों के पास मरीज जाते रहे | इसके बाद ही कोर्ट ने रिम्स डायरेक्टर को हाजिर होने का निर्देश दिया है | बता दें कि रिम्स की व्यवस्था को लेकर 2018 में पीआईएल किया गया था | सोशल एक्टिविस्ट अपर बाजार के ज्योति शर्मा ने पीआईएल दर्ज कराया था |