रांची : झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, कालीनगर, चायबगान, नामकुम, राँची के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है | अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, रांची द्वारा बीएनएसएस की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा जारी की गई है, जो 2 अक्टूबर की रात 10 बजे तक लागू रहेगी | वहीं, यह आदेश जिला प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त किसी भी पदाधिकारी या बल पर लागू नहीं होगा |