अपना ही केस साबित नहीं कर पाई पुलिस, कोर्ट ने कल्लू बंगाली समेत अन्य को किया बरी

रांची सिविल कोर्ट ने  कुख्यात हिस्ट्रीशीटर कल्लू बंगाली उर्फ समीर बागची, अभिजीत सिंह उर्फ सेंटी सिंह, जगत कुमार उर्फ लक्की और शिवनारायण महतो को पर्याप्त साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया है. सिविल कोर्ट ने उक्त आरोपियों को जिस  मामले में बरी किया है, वह आर्म्स एक्ट और लूट की योजना बनाने से संबंधित था.

सभी पर आर्म्स एक्ट और लूट की योजना बनाने का आरोप

पुलिस द्वारा दर्ज की गई  प्राथमिकी में यह आरोप लगाया गया था कि कल्लू बंगाली, अभिजीत सिंह, जगत कुमार और शिवनारायण महतो डकैती की योजना बना रहे थे. कल्लू बंगाली के पास से एक लोडेड रिवॉल्वर और एक पिस्टल भी बरामद हुआ था. इस संबंध में रांची के चुटिया थाना में कांड संख्या 128/2020 दर्ज की गई थी.

8 पुलिस वालों के बयान हुए दर्ज, पर आरोप साबित नहीं कर पाई पुलिस 

उक्त सभी लोगों पर आरोपों को साबित करने के लिए 8 पुलिस वालों के बयान भी कोर्ट में दर्ज हुए. लेकिन ट्रायल के दौरान पुलिस अपने ही लगाए गए आरोपों को साबित नहीं कर पाई. जिसके बाद अपर न्यायायुक्त संजीव झा की कोर्ट ने सभी आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया. आरोपियों की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने बहस की. 

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