
Report by :DeepakChoubey:
झारखंड में अब हुक्का बार संचालित करना गैरकानूनी होगा.
हेमंत सोरेन ने हुक्का बार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. दरअसल, शुक्रवार को झारखंड कोटपा संशोधन बिल 2021 को केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद हेमंत सोरेन सरकार ने भी अपनी मुहर लगा दी है.
इस बिल को मंजूरी मिलते ही राज्यभर में संचालित सभी हुक्का बार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. यदि किसी ने कानून का उल्लंघन किया तो सख्त सजा के साथ जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है.
गौरतलब है कि राज्यपाल के आदेश से विधि विभाग के प्रधान सचिव सह विधि परामर्शी ने इसे आम जनता के लिए जारी कर दिया है.
झारखंड सरकार के इस कानून को मिली मंजूरी
गौरतलब है कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) झारखंड संशोधन विधेयक 2021, अब झारखंड अधिनियम 07 अधिनियम 2021 के रूप में पूर्ण रूप से लागू हो गया है

मूल अधिनियम की धारा 27 के आधार पर यह अपराध जमानती लेकिन संज्ञेय माना जायेगा. झारखंड विधानसभा द्वारा पारित यह संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया था. राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन के बाद विधेयक राजभवन होते हुए विधि विभाग के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेजा गया था.
झारखंड में खुलेआम तंबाकू उत्पादों का सेवन अपराध
झारखंड में पहले भी कई बार तंबाकू उत्पादों की बिक्री मसलन गुटखा और खैनी की बिक्री पर रोक लगाया जा चुका है.
पिछले दिनों सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट औऱ शराब पीने पर प्रतिबंध लगा दिया था. खुले में सिगरेट पीने पर दोषी को 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है.