CBI कोर्ट से पूर्व मंत्री एनोस एक्का व रांची के पूर्व LRDC कार्तिक प्रभात दोषी करार

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CNT एक्ट का उल्लंघन कर जमीन की खरीद बिक्री के 15 साल पुराने मामले में रांची सीबीआई की विशेष कोर्ट ने पूर्व मंत्री एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का, रांची के तत्कालीन LRDC कार्तिक कुमार प्रभात समेत 9 आरोपियों को दोषी करार दिया है.

सजा पर 30 को सुनवाई

सभी दोषियों को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और दोषियों की सजा पर सुनवाई के लिए 30 अगस्त की तारीख निर्धारित की है. सीबीआई की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रियांशु सिंह ने इस केस का ट्रायल कराया.

फर्जी पता का इस्तेमाल कर आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री

एनोस एक्का पर मंत्री रहते हुए पद का दुरुपयोग कर फर्जी पता का इस्तेमाल कर आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री करने का आरोप था. तत्कालीन LRDC कार्तिक कुमार प्रभात ने उनकी मदद की थी. प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर जमीन की खरीदारी की गई थी.

आरोप सिद्ध होने पर आरोपियों को दोषी करार 

एनोस एक्का की पत्नी मेनन एक्का के नाम से हिनू में 22 कट्ठा, ओरमांझी में 12 एकड़, नेवरी में 4 एकड़ और चुटिया के सिरम टोली मौजा में 9 डिसमिल जमीन खरीदी गई थी. सभी जमीन की खरीदारी मार्च 2006 से मई 2008 के बीच की गई थी. सीबीआई द्वारा लगाए गए सभी आरोप कोर्ट में सिद्ध हो गए, जिसके बाद आरोपियों को दोषी करार दिया गया. 

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