टेंडर घोटाला के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम ने अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इससे पहले 11 जुलाई को झारखंड हाईकोर्ट आलमगीर आलम को जमानत देने से इनकार कर चुका है.
झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब आलमगीर आलम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.
बीते साल 15 मई को ईडी ने आलमगीर को किया था गिरफ्तार
बता दें कि पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने पिछले वर्ष 15 मई को गिरफ्तार किया था. तब से वह जेल में हैं. आरोपों के मुताबिक, आलमगीर आलम के आप्त सचिव संजीव कुमार लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम के यहां से 32.30 करोड़ रुपये नकद बरामद हुए थे. पैसे की बरामदगी होने के बाद आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार किया गया था.