पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बालू कारोबारी सुभाष प्रसाद यादव का नामांकन आदेश वापस

Spread the love

रांची: कोडरमा में होने वाले आगामी चुनावों को लेकर बालू कारोबारी सुभाष यादव की उम्मीदवारी पर बड़ा संकट मंडराने लगा है | पटना हाईकोर्ट ने सुभाष यादव के चुनाव लड़ने के आदेश को वापस ले लिया है, सुभाष यादव, जो कि बालू व्यवसाय में सक्रिय रहे हैं, पर कई आपराधिक मामलों का सामना करना पड़ा है | हालांकि, इससे पहले उन्हें चुनाव में भाग लेने की अनुमति मिली थी, लेकिन अब अदालत ने आदेश को रद्द कर दिया है |

आपको बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने यादव को कोडरमा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने के लिए पुलिस सुरक्षा में ले जाने का आदेश दिया था, जिसमें संबंधित खर्च भी यादव से वसूलने का निर्देश था | हालांकि, राज्य सरकार ने इस आदेश में बदलाव के लिए एक अर्जी दाखिल की | ईडी ने कोर्ट में बताया कि यादव मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार हैं और इस मामले में ईडी को पक्षकार नहीं बनाया गया था, जो आवश्यक था | कोर्ट ने इन दलीलों को मानते हुए आदेश दिया कि ईडी को प्रतिवादी बनाया जाए और मामले को नई सुनवाई के लिए दूसरी कोर्ट में भेजा जाय |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *