रांची में तड़के पुलिस मुठभेड़, कुख्यात अपराधी राजीव उर्फ सूर्या घायल—पैर में लगी गोली

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Patna : राजधानी में तड़के पुलिस–अपराधी मुठभेड़, कुख्यात राजीव उर्फ सूर्या घायल

राजधानी पटना में बुधवार तड़के उस वक्त हड़कंप मच गया, जब पुलिस और कुख्यात अपराधी राजीव कुमार उर्फ सूर्या के बीच आमना-सामना हो गया। दोनों ओर से हुई कार्रवाई के दौरान सूर्या के पैर में गोली लग गई। घायल अवस्था में पुलिस ने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है।

घटना की सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई। मुठभेड़ के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरातफरी का माहौल रहा, हालांकि पुलिस ने स्थिति को जल्द ही नियंत्रण में लेने की बात कही है। यह घटना फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र की बताई जा रही है।

कौन है राजीव उर्फ सूर्या?

राजीव कुमार उर्फ सूर्या, पिता यदु राय, पटना सिटी के सिद्धी घाट स्थित दीवान मोहल्ला (थाना खाजेकलां) का निवासी है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसका आपराधिक इतिहास लंबा रहा है। वह मुख्य रूप से आलमगंज और खाजेकलां थाना क्षेत्रों में सक्रिय रहा है।

पुलिस के मुताबिक सूर्या पर लूट, डकैती की साजिश, अवैध हथियार रखने, चोरी के माल की खरीद-बिक्री, धोखाधड़ी और शराबबंदी कानून उल्लंघन जैसे कई गंभीर आरोप दर्ज हैं।

साल 2022 : डकैती और लूट के मामले

साल 2022 में सूर्या के खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हुए। आलमगंज थाना कांड संख्या 560/22 (26 जुलाई 2022) में उस पर डकैती की तैयारी और अवैध हथियार रखने का आरोप लगा। इस मामले में IPC की धारा 399, 402, 34 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25(1b)a/26 के तहत केस दर्ज किया गया।

इससे पहले 23 जुलाई 2022 को आलमगंज थाना कांड संख्या 550/22 में धारा 394 IPC के तहत लूट का मामला दर्ज हुआ था।

साल 2023 : चोरी के माल और शराबबंदी से जुड़े केस

2023 में भी सूर्या का नाम कई मामलों में सामने आया। आलमगंज थाना कांड संख्या 732/23 (14 अगस्त 2023) और कांड संख्या 734/23 में चोरी के माल से जुड़े मामलों में IPC की धारा 413 और 414 लगाई गई।

वहीं खाजेकलां थाना कांड संख्या 530/23 में IPC की धारा 414 और बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30(a) के तहत मामला दर्ज हुआ।

साल 2024 : नए कानून के तहत भी कार्रवाई

साल 2024 में भी उसकी आपराधिक गतिविधियां जारी रहीं। आलमगंज थाना कांड संख्या 595/24 में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 309(6) और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया।

इसके अलावा खाजेकलां थाना कांड संख्या 290/24 और सुलतानगंज थाना कांड संख्या 271/24 में BNS की धारा 309(4) के तहत मामले दर्ज हैं। इससे पहले मेहंदीगंज थाना कांड संख्या 184/20 में उस पर धोखाधड़ी, जालसाजी और चोरी के माल से जुड़े मामलों में IPC की धारा 420, 467, 468, 469, 471 और 414 के तहत केस दर्ज किया गया था।

पुलिस क्या कह रही है?

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सूर्या की आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए उस पर लगातार नजर रखी जा रही थी। बुधवार को मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने कार्रवाई की, इसी दौरान मुठभेड़ हुई। फिलहाल पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। इलाके में स्थिति सामान्य बताई जा रही है, हालांकि पुलिस सतर्क बनी हुई है।

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